रिपोर्ट- नैनीताल
नैनीताल- उत्तराखंड किरायेदारी अधिनियम 2021 के तहत अधिसूचना जारी होने के साँथ ही राज्य की प्रत्येक तहसीलों में “किराया अभिकरण” को भी मंजूरी मिल गई है अब उत्तराखंड में मकान मालिक और किरायेदारों के आपसी विवादों का निपटारा किराया अभिकरण में होगा इसके लिये बाकायदा तहसीलों में सहायक कलक्टर “प्रथम श्रेणी” को किराया प्राधिकारी नियुक्त किया जा रहा है।
जारी अधिसूचना के तहत किरायेदारों और मकान मालिकों के बीच कई जिम्मेदारियों को तय किया गया है जिससे कि आपसी विवाद उत्पन्न ना हो।
उत्तराखंड में कई जिलों के जिकाधिकारियों ने इस बाबत अधिसूचना जारी कर दी है जबकि शेष बचे जिलों में कार्य गतिमान है।