सिलक्यारा टनल हादसे का मामला पहुंचा हाईकोर्ट- कोर्ट से राज्य सरकार को नोटिस किया जारी- 48 घंटे के भीतर जवाब किया तलब

सिलक्यारा टनल हादसे का मामला पहुंचा हाईकोर्ट- कोर्ट से राज्य सरकार को नोटिस किया जारी- 48 घंटे के भीतर जवाब किया तलब

रिपोर्ट- नैनीताल
नैनीताल- उत्तराखण्ड हाईकोर्ट ने उत्तरकाशी के सिलक्यारा में टनल में फंसे 41 श्रमिकों को जल्द बाहर निकालने संबंधी मामले में दायर याचिका पर सुनवाई करते हुवे राज्य सरकार से 48 घण्टे के भीतर जवाब तलब किया है साँथ ही मामले की अग्रिम सुनवाई के लिये आगामी 22 नवम्बर की तिथि नियत की है।
हाईकोर्ट ने मिनिस्ट्री ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट,सचिव लोक निर्माण विभाग,केंद्र सरकार,नेशनल हाइवे विकास प्राधिकरण को नोटिस जारी कर जवाब पेश करने को कहा है।

आपको बता दें कि याचिका में कहा गया है कि उत्तरकाशी के सिलक्यारा टनल में पिछले 12 नवम्बर से 41 श्रमिक टनल के अंदर फंसे हुवे हैं परन्तु सरकार उनको अभी तक बाहर निकालने में असफल साबित हो हुई है। याचिका में कहा गया है कि सरकार व कार्यदायी संस्था टनल में फंसे श्रमिकों की जान से खिलवाड़ कर रही है हर दिन उनको निकालने के लिए नए नए तकनीक अपनाये जा रहे हैं मगर कोई समाधान नहीं किया जा रहा है।
याचिका में कहा गया है कि जिन जिम्मेदार अधिकारियों की वजह से श्रमिकों की जान खतरे में पड़ी है उन पर आपराधिक मुदकमा दर्ज किया जाये और पूरे प्रकरण की एसआईटी से जांच कराई जाय।
कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुवे सरकार से 48 घंटों के भीतर स्टेट्स रिपोर्ट तलब की है।

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