नगला हाईवे में अतिक्रमण को लेकर हाईकोर्ट सख्त- डीएम व लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को अतिक्रमण हटाने के दिये निर्देश

नगला हाईवे में अतिक्रमण को लेकर हाईकोर्ट सख्त- डीएम व लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को अतिक्रमण हटाने के दिये निर्देश

रिपोर्ट- नैनीताल
नैनीताल- नगला-पंतनगर हाईवे के किनारे पिछले करीब एक साल से हो रहे अतिक्रमण व उससे हाईवे के विस्तारीकरण में हो रही दिक्कतों को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करते हुवे नैनीताल हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुवे जिलाधिकारी व लोक निर्माण विभाग के आलाधिकारियों को स्थलीय निरीक्षण कर हाईवे किनारे हो रहे अतिक्रमण को हटाने के निर्देश जारी कर 27 मई तक पूरी रिपोर्ट कोर्ट में पेश करने को कहा है।


आपको बता दें कि नगला-पंतनगर हाईवे के किनारे बीते एक साल से अतिक्रमण हो रहा है जिसके चलते हाईवे का विस्तारीकरण नही हो पा रहा है इतना ही नही अतिक्रमण के चलते पंतनगर विवि का मुख्य गेट भी पूरी तरह से ढक गया है इन्ही सारी दिक्कतों को देखते हुवे हल्द्वानी के सामाजिक कार्यकर्ता अमित पाण्डे ने हाईकोर्ट में याचिका योजित कर उक्त स्थान को अतिक्रमण से मुक्त कराने की मांग की थी जिस पर सुनवाई करते हुवे कोर्ट ने डीएम सहित लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को स्थलीय निरीक्षण कर अतिक्रमण हटाने के निर्देश देते हुवे 27 मई को पूरी रिपोर्ट कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत करने को कहा है।

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