ऋषिकेश नगर निगम को हाईकोर्ट से झटका- तहसील चौक पर लगने वाली गौरा देवी मूर्ति निर्माण पर लगी रोक

ऋषिकेश नगर निगम को हाईकोर्ट से झटका- तहसील चौक पर लगने वाली गौरा देवी मूर्ति निर्माण पर लगी रोक

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रिपोर्ट- नैनीताल
नैनीताल- ऋषिकेश के तहसील चौक पर नगर निगम द्वारा लगाई जा रही गौरा देवी की मूर्ति निर्माण कार्य पर नैनीताल हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है कोर्ट ने कहा कि नगर निगम इस तरह से नेशनल हाइवे पर अतिक्रमण नही कर सकता है लिहाजा निर्माण कार्य पर रोक लगाने के आदेश पारित कर दिये है।
आपको बता दें कि नई टिहरी निवासी विजेंद्र सिंह द्वारा नैनीताल हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कोर्ट को अवगत कराया था कि नगर निगम की तरफ से चौराहे पर मूर्ति निर्माण के नाम पर अतिक्रमण किया जा रहा है जो कि गलत है इतना ही नही याचिका में ये भी कहा गया है कि लोक निर्माण विभाग की स्वीकृति लिये बगैर ही निगम मूर्ति निर्माण करने में जुटा है जबकि एसडीएम पहले ही इसको मना कर चुके है बावजूद इसके बेरोकटोक नगर निगम उक्त स्थान पर मूर्ति निर्माण कर रहा है जिस पर सुनवाई करते हुवे कोर्ट ने रोक लगा दी है।

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