कोरोना काल मे अभिभावकों को हाईकोर्ट से बड़ी राहत

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रिपोर्ट- नैनीताल
नैनीताल- कोरोना काल मे स्कूलों की फीस को लेकर नैनीताल हाईकोर्ट ने राज्य के अभिभावकों को बड़ी राहत देते हुवे कहा है कि केवल उन्ही अभिभावकों से फीस ली जा सकती है जो On Line शिक्षा लेने में सक्षम है इसके अलावा कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश जारी कर कहा है


कि अगर कोई स्कूल फीस को लेकर अनावश्यक दवाब बनाता है तो सरकार इसकी प्रोपर मॉनिटरिंग के लिये जिलों में तैनात मुख्य शिक्षा अधिकारियों को नोडल अधिकारी के रुप मे नियुक्त कर अभिभावकों की शिकायतों का निस्तारण कराये और मामले में उचित कार्यवाही करें जिससे की स्कूलों व अभिभावकों के बीच आपसी सामंजस्य बना रहे उक्त आदेशो को जारी करने के उपरांत कोर्ट ने मामले में दायर याचिका को अंतिम रुप से निस्तारित कर दिया है।