उत्तराखंड के 10 हजार वन गुर्जरों को नैनीताल हाईकोर्ट से बड़ी राहत- कोर्ट ने राज्य सरकार को 5 बिंदुओं पर अहम आदेश किये जारी

उत्तराखंड के 10 हजार वन गुर्जरों को नैनीताल हाईकोर्ट से बड़ी राहत- कोर्ट ने राज्य सरकार को 5 बिंदुओं पर अहम आदेश किये जारी

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रिपोर्ट- नैनीताल
नैनीताल- उत्तराखंड के जंगलों में वर्षो से निवास कर रहे संवैधानिक अधिकारों से वंचित करीब 10 हजार से अधिक गुर्जर परिवारों को नैनीताल हाईकोर्ट ने बड़ी राहत देते हुवे राज्य सरकार को 5 बिंदुओं पर अहम आदेश जारी करते हुवे विस्तृत जवाब तलब किया है।

दिल्ली की संस्था “थिंक एक्ट राइज फाउंडेशन” के सचिव अर्जुन कसाना की तरफ से दायर याचिका पर आज नैनीताल हाईकोर्ट ने अहम सुनवाई करते हुवे 5 बिंदुओं पर आदेश पारित किया है।
हाईकोर्ट द्वारा पारित आदेश क्रमशः-
1- सोना नदी के छूटे परिवारों को 3 माह के भीतर 10 लाख रुपये दिये जायें।
2- सोना नदी के 24 परिवार जिनको प्लॉट मिलने थे उनको 6 माह के भीतर प्लॉट उपलब्ध कराये।
3- सोना नदी के सभी परिवारों को 6 माह के भीतर भूमि कब्जा प्रमाण पत्र दिया जाये।
4- राजाजी नेशनल पार्क से उजड़े समस्त गुर्जर परिवारों के मवेशियों को चारे की व्यवस्था कराने के साँथ ही जानवरों के उपचार हेतु डॉक्टर उपलब्ध कराने को कहा।
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5- राजाजी नेशनल पार्क से छूटे परिवारों को 1 साल में पुनर्विस्थापित कर आगामी 2 माह के भीतर विस्तृत रिपोर्ट पेश करने का आदेश जारी किया है।
मामले में अन्य सभी याचिकाओं की अग्रिम सुनवाई के लिये कोर्ट ने आगामी 12 जनवरी की तिथि नियत की है।

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