पत्नी व पुत्र के हत्या आरोपी को प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश प्रीतू शर्मा की अदालत ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा

पत्नी व पुत्र के हत्या आरोपी को प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश प्रीतू शर्मा की अदालत ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा

रिपोर्ट- नैनीताल
नैनीताल- अभियोजन पक्ष की ओर से न्यायालय को बताया गया कि 11 जून 2021
को डालकन्या ओखलकांडा निवासी हरीश चंद्र पुत्र हरिदत्त ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि चार साल पूर्व उन्होंने अपनी बेटी भावना का विवाह केशव दत्त मेलकानी पुत्र पानदेव निवासी ग्राम पतलिया नैनीताल के साथ किया था।

आरोप था कि शादी के बाद से ही केशव दत्त भावना को दहेज के लिए प्रताड़ित करता रहा दहेज न देने की स्थिति में दूसरे विवाह की भी धमकी दी गई।भावना के मायके वालों के विरोध पर केशव दत्त ने ग्राम प्रधान व अन्य लोगों के सामने लिखित में राजीनामा भी किया और भविष्य में मारपीट न करने और दहेज की मांग न करने की बात कही लेकिन उसके बाद भी भावना के साथ लगातार मारपीट की गई।
न्यायालय को बताया गया कि 19 दिसंबर 2015 को दहेज की मांग पूरी न होने पर केशव दत्त ने अपनी पत्नी और दुधमुहे बेटे को खाने में जहर देकर उनकी हत्या कर दी इस मामले में केशव दत्त के अलावा सास लीलावती,ननन पुष्पा देवी पत्नी राजू सनवाल को भी नामजद किया गया था।
मंगलवार को प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश प्रीतू शर्मा की अदालत में मृतका भावना के पति केशव दत्त मेलकानी के खिलाफ धारा 304बी,498ए, 506 भारतीय दंड संहिता व 3/4 डीपी एक्ट तथा पुत्र खिलेश कुमार उम्र डेढ वर्ष की हत्या के मामले में धारा 302 के तहत सुनवाई हुई। अभियोजन की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी सुशील कुमार शर्मा ने अभियोजन तथ्यों को साबित करने के लिए नौ गवाह पेश कर इस बात को साबित कर दिया कि शादी के बाद से ही आरोपी केशवदत्त अपनी पत्नी भावना से दहेज में एक लाख रूपये की मांग कर मारपीट करते रहता था और मांग पूरी न होने पर दूसरी शादी की धमकी देता था।
अभियोजन ने न्यायालय में इस बात को भी साबित किया कि भावना और उसके बेटे खिलेश की मौत घर में जहर देने से हुई।
अभियोजन पक्ष के तर्कों और साक्ष्यों को देखने के बाद न्यायाधीश ने जमानत पर छूटे आरोपी केशव दत्त मेलकानी को पत्नी और बेटे की हत्या का दोषी पाया और न्यायिक हिरासत में जेल भेजने के आदेश दिए।
न्यायालय ने कहा कि इस मामले में 24 जुलाई को आरोपी को सजा सुनाई जाएगी।

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