हरिद्वार के खानपुर विधानसभा से निर्दलीय विधायक उमेश कुमार की बड़ी मुश्किलें- नामांकन के दौरान दिये गये शपथ पत्र में आपराधिक रिकार्ड छुपाने का आरोप- मामले की विस्तृत सुनवाई के लिये हाईकोर्ट ने 23 मार्च की तिथि की नियत

हरिद्वार के खानपुर विधानसभा से निर्दलीय विधायक उमेश कुमार की बड़ी मुश्किलें- नामांकन के दौरान दिये गये शपथ पत्र में आपराधिक रिकार्ड छुपाने का आरोप- मामले की विस्तृत सुनवाई के लिये हाईकोर्ट ने 23 मार्च की तिथि की नियत

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रिपोर्ट- नैनीताल
नैनीताल- हरिद्वार की खानपुर विधानसभा से चुने गये निर्दलीय विधायक उमेश कुमार शर्मा के नामांकन पत्र को लेकर नैनीताल हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है।
शुक्रवार को होली अवकाश के बावजूद कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय कुमार मिश्रा व न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की खंडपीठ वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये याचिका की अर्जेंट सुनवाई की।
सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता पर्याप्त तथ्य कोर्ट में नहीं दे सके जिस पर कोर्ट ने याचिका की पोषणीयता पर सवाल उठाया है इन रिकार्ड को पेश करने हेतु याचिकाकर्ताओं ने कोर्ट से समय मांगा जिस पर हाईकोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई की तिथि 23 मार्च की तिथि नियत की है।
आपको बता दें कि देवकी कलान लक्सर निवासी वीरेंद्र कुमार व जनता कैबिनेट पार्टी की अध्यक्ष भावना पाण्डे ने खानपुर विधानसभा से निर्दलीय विधायक उमेश शर्मा के नामांकन में दिए गए शपथ पत्र में कई तथ्य छुपाने का आरोप लगाया है।
उमेश शर्मा के खिलाफ विभिन्न न्यायालयों में विचाराधीन 29 आपराधिक मामलों की सूची देते हुए कहा गया है कि उमेश शर्मा ने केवल 16 मामलों की सूची ही शपथ पत्र के साथ निर्वाचन अधिकारी के समक्ष पेश की है जबकि मुख्य अपराधों को छुपाया गया है इसलिये उन्हें विधायक की शपथ लेने से रोका जाये और चुनाव आयोग को उमेश शर्मा के खिलाफ जनप्रतिनिधि अधिनियम के तहत कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया जाये।
हाईकोर्ट ने इन आरोपों से सम्बंधित दस्तावेज देने को कहा जिस पर याचिकाकर्ताओं की तरफ से कोर्ट से अतिरिक्त समय की मांग की गई जिस पर कोर्ट ने मामले की सुनवाई के लिये आगामी 23 मार्च की तिथि नियत की है।

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