रिपोर्ट- नैनीताल
नैनीताल- उत्तराखंड में धार्मिक यात्रा के दौरान हो रही घोड़े खच्चरों की मौत मामले में दायर याचिका पर सुनवाई करते हुवे नैनीताल हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को नोटिस जारी कर 15 दिनों के भीतर जवाब तलब किया है।
पशु प्रेमी व सामाजिक कार्यकर्ता गौरी मौलखी ने नैनीताल हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा कि राज्य में इस समय धार्मिक यात्रा चरम पर है जिसमें घोड़े खच्चरों से यात्रियों का सामान ढोया जा रहा है जिसमें करीब 20 हजार से अधिक घोड़े खच्चर शामिल हैं जो केदारनाथ,यमुनोत्री,हेमकुंड साहिब व गंगोत्री से लेकर गौमुख तक की यात्रा घोड़े खच्चरों के माध्यम से की जा रही है जो सामान के साँथ साँथ यात्रियों को भी ले जा रहे हैं इन सबके बीच अभी तक करीब 1 हजार से अधिक खच्चरों की मौत हो चुकी है।
इसके अलावा याचिका में बताया गया है कि जानवरों का सुव्यवस्थित उपचार नहीं हो रहा है और ना ही उनकी प्रॉपर स्वास्थ्य परीक्षण किया जा रहा है इतना ही नहीं उनके लिये पशु चिकित्सक की भी तैनाती नहीं की गई है।
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याचिका में कहा गया है कि जो जानवर मर रहे हैं उनको यूं ही नदियों में बहाया जा रहा है जिससे नदियों का पानी भी दूषित हो रहा है जो कि स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से खतरनाक साबित हो सकता है लिहाजा सरकार को उक्त सभी समस्याओं पर बेहतर प्लान बनाना चाहिये और एक निर्धारित सीमा तय होनी चाहिये जिससे कि ये साफ हो जाये कि किस रुट पर कितने घोड़े खच्चर चल सकते है।
याचिका में शामिल सभी बिंदुओं को सुनने के बाद कोर्ट ने राज्य सरकार को पूरे मामले में 15 दिनों के भीतर विस्तृत रिपोर्ट पेश करने को कहा है और मामले की अग्रिम सुनवाई के लिये 22 जून की तिथि नियत की है।