उत्तराखंड सरकार को नैनीताल हाईकोर्ट से बड़ी राहत- कोर्ट ने चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं की निर्धारित संख्या को हटाया- सरकार को यात्रा के दौरान चोपर सहित जरूरी स्वास्थ्य उपकरण उपलब्ध कराने के दिये निर्देश

उत्तराखंड सरकार को नैनीताल हाईकोर्ट से बड़ी राहत- कोर्ट ने चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं की निर्धारित संख्या को हटाया- सरकार को यात्रा के दौरान चोपर सहित जरूरी स्वास्थ्य उपकरण उपलब्ध कराने के दिये निर्देश

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रिपोर्ट- नैनीताल
नैनीताल- चारधाम यात्रा को लेकर राज्य सरकार को आज नैनीताल हाईकोर्ट ने बड़ी राहत देते हुवे चारधाम यात्रा में तीर्थ यात्रियों की निर्धारित संख्या को हटा दिया है।
पूर्व में नैनीताल हाईकोर्ट ने केदारनाथ धाम में प्रतिदिन 800,बदरीनाथ धाम में 1000,गंगोत्री धाम में 600 व यमुनोत्री धाम में 400 यात्रियों को जाने की अनुमति प्रदान की थी जिसके बाद सरकार द्वारा यात्रा का संचालन शुरू किया गया।


राज्य सरकार की तरफ से नैनीताल हाईकोर्ट में बीते रोज यानी 4 अक्टूबर को प्रार्थना पत्र दाखिल किया गया जिसमें कहा गया कि चारधाम यात्रा में यात्रियों की निर्धारित संख्या का जो निर्णय कोर्ट ने पूर्व में पारित किया है उसको संशोधित किया जाये जिससें कि यात्रा से जुड़े हजारों लोगों को लाभ मिल सके और आजीविका प्रभावित ना हो।
सरकार की तरफ से उक्त मामले में दायर याचिका पर आज नैनीताल हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश आर एस चौहान व न्यायमूर्ति आलोक वर्मा की खंडपीठ ने सुनवाई के बाद चारधाम यात्रा में यात्रियों की निर्धारित संख्या को समाप्त करते हुवे सभी के लिये खोल दिया है।
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कोर्ट ने सरकार को निर्देश जारी करते हुवे कहा है कि वो यात्रा के दौरान जन स्वास्थ्य व कोविड़ को ध्यान में रखते हुवे समस्त धामों में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराये जिससें कि कोरोना संक्रमण ना फैल सके इसके अलावा कोर्ट ने बुजुर्गों,बच्चों व गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखते हुवे व आपातकाल की स्थिति में चोपर की सुविधा मुहैया कराने के भी निर्देश दिये हैं।
कुल मिलाकर नैनीताल हाईकोर्ट ने सरकार से कहा है कि वो कोविड़ नियमों का पालन करते हुवे चारधाम यात्रा का संचालन करें।

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