नैनीताल हाईकोर्ट से राज्य सरकार को बड़ी राहत- प्रतिबंधों के साथ चारधाम यात्रा पर लगी रोक को हटाया- कोरोना की संभावित तीसरी लहर को ध्यान में रखते हुवे बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के दिये निर्देश

नैनीताल हाईकोर्ट से राज्य सरकार को बड़ी राहत- प्रतिबंधों के साथ चारधाम यात्रा पर लगी रोक को हटाया- कोरोना की संभावित तीसरी लहर को ध्यान में रखते हुवे बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के दिये निर्देश

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रिपोर्ट- नैनीताल
नैनीताल- उत्तराखंड में पिछले करीब 4 माह से बंद चारधाम यात्रा को लेकर नैनीताल हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को बड़ी राहत देते हुवे यात्रा पर लगी रोक को हटा दिया है।
हाईकोर्ट ने चारधाम यात्रा पर लगी रोक को हटाते हुवे सरकार को प्रतिबंधों के साथ संचालित करने के निर्देश जारी किये है।
नैनीताल हाइकोर्ट में आज सरकार ने अपना पक्ष रखते हुवे कहा कि वो चारधाम यात्रा के संचालन को लेकर पूरी तरह से तैयार है और यात्रा से हजारों लोगों की आस्था के साथ ही आजीविका भी जुड़ी है लिहाजा चारधाम यात्रा को भी शुरु करने की अनुमति प्रदान की जाये जिस पर सरकार की दलील को स्वीकार करते हुवे कोर्ट ने कुछ प्रतिबंधों के साथ यात्रा के संचालन को हरी झंडी दे दी है।
हाईकोर्ट ने केदारनाथ धाम में प्रतिदिन 800 यात्रियों,बद्रीनाथ धाम में 1200,गंगोत्री धाम में 600 व यमुनोत्री धाम में 400 यात्रियों को प्रवेश की अनुमति दी है।
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कोर्ट ने अपने निर्देशों में कहा कि यात्रा में शामिल होने वाले हर यात्री को कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट व वैक्सीन सर्टिफिकेट लाना अनिवार्य होगा जिससे कि संक्रमण की रोकथाम हो सके।
इसके अलावा कोर्ट ने सरकार को यात्रा मार्गो के साथ ही सभी धामों में स्वास्थ्य सुविधाओं को दुरुस्त करने के निर्देश जारी किये साथ ही जिलों के सचिव लीगल सर्विसेज अथॉरिटी को भी निर्देश दिये हैं कि वो स्वास्थ्य व जन सुविधाओं की साप्ताहिक रिपोर्ट तैयार कर कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत करेंगे।
हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश राघवेन्द्र सिंह चौहान व जस्टिस आलोक वर्मा की खंडपीठ ने सुनवाई के बाद आज चारधाम यात्रा को प्रतिबंधों के साथ संचालित करने के निर्देश दिये हैं।

उत्तराखंड