रिपोर्ट- नैनीताल
नैनीताल- हाईकोर्ट ने जिला पंचायत ऊधमसिंहनगर को बड़ी राहत देते हुए सचिव पंचायती राज के 20 जनवरी 2021 के आदेश को निरस्त कर दिया है।
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सचिव पंचायती राज ने अपने आदेश में जिला पंचायत ऊधमसिंहनगर नगर द्वारा नेशनल हाइवे से जुड़ी चौकियों से लदान व ढुलान की वसूली पर रोक लगा दी थी सचिव पंचायती राज के इस आदेश को जिला पंचायत ऊधमसिंहनगर द्वारा हाईकोर्ट में चुनौती देते हुए कहा कि पंचायत राज एक्ट के अनुसार जिला पंचायत लदान व ढुलान में कर वसूल करती है सचिव पंचायती राज ने 19 जनवरी 2021 को आदेश जारी कर नेशनल हाइवे से जुड़ी चौकियों से लदान व ढुलान कर वसूलने से पूर्व नेशनल हाइवे से अनुमति लेने को कहा था किंतु 20 जनवरी को सचिव पंचायती राज ने पुनः आदेश जारी कर नेशनल हाइवे से जुड़ी चौकियों से लदान व ढुलान कर वसूलने पर रोक लगा दी थी।
उक्त मामले में दायर याचिका की सुनवाई न्यायमूर्ति शरद कुमार शर्मा की एकलपीठ में हुई।
सुनवाई के बाद कोर्ट ने सचिव पंचायती राज के 20 जनवरी के आदेश को निरस्त कर दिया है।