रिपोर्ट- नैनीताल
नैनीताल- उत्तराखंड के उत्तरकाशी स्थित पुरोला में हिंदूवादी संगठनों द्वारा आयोजित की जाने वाली महापंचायत का मामला पहुंचा नैनीताल हाईकोर्ट- मामले पर सुनवाई करते हुवे कोर्ट ने टीवी डिबेट व सोशल मीडिया में जारी होने वाले संदेशों पर लगाई रोक- कोर्ट ने राज्य सरकार को कई अन्य बिंदुओं पर भी कड़े निर्देश देते हुवे कहा कि इस तरह के मामलों में सरकार शक्ति से विधिनुसार कार्यवाही करे जिससे कि साम्प्रदायिक सौहार्द बना रहे- हाईकोर्ट ने कहा है कि जिन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है पुलिस उसकी जांच करे- कोर्ट ने सरकार से पूरे मामले में 3 सप्ताह के भीतर जवाब तलब किया है
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एसोसिएशन फॉर द प्रोटक्शन ऑफ सिविल राइट्स के सदस्य/अधिवक्ता शाहरुख आलम ने पुरोला में हिंदूवादी संगठनों द्वारा की जा रही महापंचायत पर रोक लगाने को लेकर नैनीताल हाईकोर्ट में दायर की है जनहित याचिका।