रिपोर्ट- नैनीताल
नैनीताल- हाईकोर्ट ने नैनीताल नगर पालिकाध्यक्ष सचिन नेगी की “रिव्यू” पिटीशन पर सुनवाई करते हुवे राज्य सरकार से 30 नवम्बर तक जांच रिपोर्ट कोर्ट में पेश करने के निर्देश जारी किये हैं।
न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल व न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की स्पेशल बेंच में रिव्यू पिटीशन की सुनवाई में सरकार की तरफ से कहा गया है कि कुछ मामलों में अभी जांच होनी बांकी है जांच हेतु एक माह का और समय दिया जाये।
वहीं पालिकाध्यक्ष सचिन नेगी के अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि सरकार को 31 अक्टूबर तक यह रिपोर्ट देनी थी जो अब तक नहीं दी गई है और 2 दिसम्बर को बोर्ड का कार्यकाल समाप्त हो रहा है। जिस पर कोर्ट ने सरकार को 30 नवम्बर तक रिपोर्ट कोर्ट में पेश करने को कहा और उसी दिन कोर्ट इस मामले में अपना निर्णय देगी।
गौरतलब है कि डीएसए मैदान में 1 अक्टूबर से 5 नवम्बर तक झूले संचालन का टेंडर नगर पालिका ने देहरादून निवासी रमेश सजवाण को दिया था जिसके खिलाफ काशीपुर निवासी कृष्णपाल भारद्वाज ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर इस टेंडर प्रक्रिया को नियम विरुद्ध बताया था।
जिस पर सुनवाई करते हुवे हाईकोर्ट ने फ्लैट मैदान में झूलों के टेंडर आवंटन में प्रथम दृष्टया नियमों की अवहेलना होने पर झूले के संचालन को बन्द करा दिया था और पालिकाध्यक्ष सचिन नेगी के अधिकार सीज करते हुवे अधिशासी अधिकारी आलोक उनियाल को निलंबित कर दिया था जिसके खिलाफ उन्होंने रिव्यू पिटीशन दायर की है।
नगर पालिका की वर्तमान बोर्ड का कार्यकाल अब समाप्त होने को है और 28 नवम्बर को अंतिम बोर्ड बैठक बुलाई गई है ऐसे में यदि पालिकाध्यक्ष के अधिकार बहाल नहीं होते हैं तो बोर्ड बैठक प्रशासक/उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में होगी।
बोर्ड का कार्यकाल 2 दिसम्बर को समाप्त हो रहा है।