रिपोर्ट- नैनीताल
नैनीताल- बगैर टेंडर प्रक्रिया व 20 प्रतिशत शुल्क बढ़ाकर पुराने ठेकेदारों को पार्किंग व लेक ब्रिज का ठेका आवंटन किये जाने के मामले में आज नगर पालिका परिषद नैनीताल को उत्तराखंड हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है कोर्ट ने पालिका बोर्ड के निर्णय को गलत करार देते हुवे रोक लगा दी है।
आपको बता दें कि अमरोहा उत्तर प्रदेश निवासी अजय कुमार ने उत्तराखंड हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि नैनीताल नगर पालिका बोर्ड द्वारा बगैर टेंडर प्रक्रिया के ही चुंगी व पार्किंग का ठेका पुराने ठेकेदारों को 20 प्रतिशत शुल्क बढ़ाकर आवंटन कर दिया जो कि पूर्ण नियम विरुद्ध है और बोर्ड के इस निर्णय से पालिका को राजस्व का भी नुकसान हुआ है जिस पर सुनवाई करते हुवे आज कोर्ट ने पालिका बोर्ड के उक्त निर्णय को गलत करार देते हुवे रोक लगा दी है।
हाईकोर्ट द्वारा उक्त मामले में जारी आदेशों का भाजपा ने स्वागत किया है।
भाजपा के पूर्व मंडल अध्यक्ष व नगर पालिका में नामित सभासद मनोज जोशी ने कहा कि कोर्ट का निर्णय सरोपरी है और इससे साफ हो गया है कि कैसे पालिका ने मनमाने तरीके से ठेके का आवंटन कर राजस्व का नुकसान किया। उन्होंने हाईकोर्ट का आभार जताया और कहा कि वो इस संदर्भ में जल्द ही मुख्यमंत्री व शहरी विकास मंत्री से मुलाकात करेंगे और मामला उनके समक्ष रखेंगे और जो लोग इस पूरे मामले में लिप्त होंगे ऐसे अधिकारियों व जनप्रतिनिधियों के खिलाफ कठोर कार्यवाही की मांग करेंगे।