रिपोर्ट- नैनीताल
नैनीताल- नैनीताल हाईकोर्ट ने नगर पालिका द्वारा मनमाने तरीके से दुकान आवंटन करने के मामले दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुवे जवाब तलब करते हुवे मामले की विस्तृत सुनवाई के लिये आगामी 26 जुलाई की तिथि नियत की है।
गौरतलब है कि नैनीताल निवासी उदय कुमार ने नगर पालिका नैनीताल द्वारा दुकानों को आवंटन करने संबंधी कार्य शैली पर सवाल उठाते हुवे नैनीताल हाईकोर्ट में अवमानना याचिका कर उत्तराखंड शासन द्वारा 30 अप्रैल 2010 को जारी शासनादेश को चुनौती दी गयी जिसमें कहा गया कि शासन ने राज्य की सभी नगर पालिकाओं,नगर निगमों व नगर पंचायतों को शासनादेश जारी कर कहा था कि पालिकाओं द्वारा मनमाने तरीके से दुकानों का आवंटन किया जाता है जिस पर रोक लगाई जाती है अगर पालिका किसी व्यक्ति को दुकान आवंटित करती है तो उसको शासन से अनुमति लेनी पड़ेगी मगर नैनीताल नगर पालिका ने शासन द्वारा जारी शासनादेश की अनदेखी कर नैनीताल के कैपिटल सिनेमा के पास स्थित दुकान को आवंटित कर दिया जिस पर सुनवाई करते हुवे कोर्ट ने तत्काल कार्यवाही करने के आदेश जारी किये।
हाईकोर्ट के आदेश के बाद हरकत में आये प्रशासन ने आनन-फानन में दुकान को सील कर दिया है।
मामले के अनुसार जो दुकान अभी तक चल रही थी वो पूर्व में करीब 32 महीनों तक बंद रही थी बाद में जिलाधिकारी के दखल के बाद उसको दोबारा से खुलवाया गया और जिलाधिकारी के उसी आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई जिस पर कोर्ट ने रोक लगा दी है और दुकान को फिर से सील कर दिया गया है।