रिपोर्ट- नैनीताल
नैनीताल- बीते जुलाई को कोतवाली भवाली में वादी राजस्व उपनिरीक्षक की तहरीर के आधार पर अभियुक्त कृपाल सिंह मेहरा, पुष्कर पनौरा एवम अन्य निवासी धनियाकोट के विरूद्ध सरकारी कार्य में बाधा पंहुचाने , लोकसेवक को अपमानित करने व धमकाने के सम्बन्ध में मु0अ0सं0- 45/24 धारा 121(1),221, 351(2) भारतीय न्याय संहिता पंजीकृत किया गया है।
2- आज दिनांक 26.07.24 को कोतवाली भवाली में वादी मुकदमा अनुराग सिंह यादव उत्तराखण्ड पेयजल निगम में वर्क एजेन्ट के पद पर कार्यरत द्वारा तहरीर दी कि ग्राम चौड़ा में सरकारी पेयजल योजना का निर्माण कार्य करने के दौरान अभियुक्त कृपाल सिंह मेहरा के नेतृत्व में धनियाकोट गांव के निवासी अन्य 25-30 महिला पुरूषों की भीड़ द्वारा एक राय होकर पेयजल योजना की पाईप लाईन को पत्थरों से तोड़कर पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त कर देने सरकारी कार्य करने से रोकने ,मारपीट, गालीगलौंच कर पाईप लाईन को बनाने पर फिर से तोड़ देने व जान से मारने की धमकी देने के सम्बन्ध में थाना भवाली में मु0अ0सं0 47/24 धारा 190,191(2),221,115(2), 351(2)(3), 352,324(3)(4) भारतीय न्याय संहिता व धारा 3 लोक सम्पत्ति नुकसान निवारण अधिनियम 1984 बनाम कृपाल सिंह मेहरा, धीरज सिंह , दीपक ,सिंह, पंकज सिंह , खष्टी देवी, राधा देवी, दीपा देवी लक्ष्मी देवी व अन्य 20-25 लोगों के विरूद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया है।
भीड़ को उकसाकर उपद्रव कर लोक शांति को प्रभावित करने वाले और उनका साथ देने वालों को भी पुलिस द्वारा चिंह्नित कर वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।