कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत की जन सुनवाई में लोगों को मिल रहा त्वरित न्याय- हर जगह से हुवे निराश जन सुनवाई से जग रही है आस

कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत की जन सुनवाई में लोगों को मिल रहा त्वरित न्याय- हर जगह से हुवे निराश जन सुनवाई से जग रही है आस

रिपोर्ट- नैनीताल
नैनीताल- कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने शनिवार को जन सुनवाई कर मौके पर शिकायतों का समाधान किया। जन शिकायतों में अधिकांश शिकायतें, भूमि विवाद, पारिवारिक विवाद, के साथ ही अतिक्रमण से सम्बन्धित आये।
जन सुनवाई में कमिश्नर ने विभागीय अधिकारियों व फरियादियों को तलब कर समस्याओं का मौके पर समाधान किया।
कमिश्नर रावत ने कहा कि निजी संस्थानों में जो भी लोग कार्य करते हैं संस्थान का नियुक्ति पत्र अवश्य लें। संस्थान में कार्य करने वाले लोगों को संस्थान द्वारा देयकों के भुगतान की जानकारी होनी आवश्यक है ताकि भविष्य में होने वाली परेशानियों से बचा जा सके।
कमिश्नर ने उपश्रमायुक्त को निर्देश है कि शहर के निजी संस्थानों में कार्यरत सभी लोगों के नियुक्ति पत्रों की जांच करें।
कमिश्नर रावत ने कहा कि पर्वतीय क्षेत्रों में भूमाफियाओं द्वारा लोगों की जमीन को झूठे अभिलेखों के द्वारा रजिस्ट्रेशन के साथ ही दाखिल खारिज कर दिया जाता है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि खतौनी में खेत नम्बर अवश्य चैक कर स्थलीय निरीक्षण राजस्व निरीक्षक से करवाकर भूमि क्रय करें। जिससे भविष्य में होने वाली परेशानियों से बचा जा सके। उन्होंने सब रजिस्ट्रारों को रजिस्ट्री व दाखिल खारिज करने से पूर्व सभी अभिलेखों का भलीभांति जांच करने के निर्देश भी दिये।

जन सुनवाई में सफाई कर्मचारी महिला चिकित्सालय कार्यरत स्वच्छकों द्वारा बताया गया कि उन्हें ठेकेदार द्वारा प्रतिमाह 5500/रूपये मानदेय मिलता है जो कि न्यूनतम है और वेतन ठेकेदार द्वार कैश दिया जाता है। उपश्रमायुक्त ने बताया कि स्वच्छक अकुशल श्रेणी में आते है। जिनका वेतन शासनादेशों के अनुसार लगभग 10500 रूपये प्रतिमाह है। जिस पर आयुक्त ने सीएमएस महिला चिकित्सालय को निर्देश दिये कि स्वच्छकों का मानदेय ऑनलाईन बैंक के माध्यम से किया जाए तथा दो वर्षों के अन्तराल के एरियर आदि का भुगतान भी करने के निर्देश।
जन सुनवाई में गोकुलधाम रिद्वि कालोनी रूद्रपुर निवासियों ने बताया कि कालोनी में पानी निकासी के मार्ग पर अतिक्रमण कर नाले को बन्द कर दिया है जिससे बरसात में पानी निकासी नही होने से कालोनी में पानी भर जाता है। जिस व्यक्ति ने नाले पर अतिक्रमण किया कमिश्नर ने तलब कर शीघ्र नाले से अतिक्रमण मुक्त करने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि नाला अतिक्रमण मुक्त नही होता है तो सम्बन्धित के खिलाफ कार्यवाही की जायेगी।
जगदीश चन्द्र निवासी निगलाट ने बताया कि कुछ व्यक्तियों द्वारा उनकी कब्जे की भूमि को किसी दूसरे के नाम कर दिया है। जबकि उनका कब्जा 60 साल से उसी भूमि पर है। कमिश्नर ने तहसीलदार, राजस्व निरीक्षक को निर्देश दिये कि स्थलीय निरीक्षण कर भूमि की जांच करें जांच में सही पाये जाने पर सम्बन्धित का नियमानुसार दाखिल खारिज निरस्त करें।
जन सुनवाई में ममता बिष्ट निवासी ग्राम देवलातल्ला गौलापार ने बताया कि प्रार्थिनी की जो भूमि है विरासतन उनके ससुर के नाम है उन्होने उक्त भूमि को प्रार्थनी व बच्चों को हिस्सा दिलाने की मांग की।
बंसत कुमार निवासी हल्द्वानी ने बताया कि उनके गली में आवागमन हेतु जो रास्ता था वह बन्द कर दिया है जिस पर कमिश्नर ने जांच कर आख्या प्रस्तुत करने के निर्देश दिये।
जन सुनवाई में कमिश्नर रावत द्वारा अधिकांश शिकायतों का समाधान मौके पर किया गया।

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