उत्तरकाशी जिला पंचायत अध्यक्ष दीपक बिजल्वाण को नैनीताल हाईकोर्ट से बड़ी राहत- कोर्ट ने गिरफ्तारी पर लगाई रोक

उत्तरकाशी जिला पंचायत अध्यक्ष दीपक बिजल्वाण को नैनीताल हाईकोर्ट से बड़ी राहत- कोर्ट ने गिरफ्तारी पर लगाई रोक

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रिपोर्ट- नैनीताल
नैनीताल- सरकारी धन के दुरुपयोग व करोडों रुपयों की अनियमिताओं में घिरे उत्तरकाशी जिला पंचायत अध्यक्ष दीपक बिजल्वाण को नैनीताल हाईकोर्ट ने बड़ी राहत देते हुवे उनकी गिरफ्तारी रोक लगाते हुवे बर्खास्तगी के आदेश पर रोक लगा दी साथ ही कोर्ट ने पूरे मामले में चल रही एसआईटी जांच में सहयोग करने के निर्देश जारी किये हैं।
गौरतलब है कि उत्तरकाशी जिला पंचायत के कुछ सदस्यों ने अध्यक्ष दीपक बिजल्वाण के खिलाफ मुख्यमंत्री को शिकायती पत्र दिया गया जिसमें कहा गया कि अध्यक्ष द्वारा सरकारी धन का दुरुपयोग करते हुवे करोडों रुपये की वित्तीय अनियमिताएं की गई हैं जिस पर सीएम ने उक्त प्रकरण पर पंचायती राज सचिव को जांच कराने के आदेश दिए थे जांच जिलाधिकारी को करनी थी लिहाजा अपनी जांच रिपोर्ट में डीएम ने वित्तीय गड़बड़ियों की पुष्टि की उसके बाद सरकार ने बीते 7 जनवरी 2022 को दीपक बिजल्वाण पर कार्यवाही करते हुवे पद से हटा दिया और मामले की जांच एसआईटी को सौप दी थी जिसके बाद दीपक ने नैनीताल हाईकोर्ट की शरण लेते हुवे उनको पद में बहाल करने के साथ ही गिरफ्तारी पर रोक लगाने की मांग की थी जिस पर आज कोर्ट ने सभी पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद सरकार द्वारा पारित 7 जनवरी के आदेश पर रोक लगाने के साथ ही उनकी गिरफ्तारी पर भी रोक लगा दी है।

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