उत्तराखंड हाईकोर्ट से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व पूर्व वन मंत्री डॉ. हरक सिंह रावत को बड़ा झटका- कॉर्बेट टाइगर रिजर्व व कालागढ़ डिवीजन में 6 हजार पेड़ों के अवैध कटान मामले में सीबीआई जांच के दिये आदेश

उत्तराखंड हाईकोर्ट से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व पूर्व वन मंत्री डॉ. हरक सिंह रावत को बड़ा झटका- कॉर्बेट टाइगर रिजर्व व कालागढ़ डिवीजन में 6 हजार पेड़ों के अवैध कटान मामले में सीबीआई जांच के दिये आदेश

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रिपोर्ट- नैनीताल
नैनीताल- उत्तराखंड हाईकोर्ट ने आज बड़ा निर्णय लेते हुवे राज्य के वरिष्ठ कांग्रेस नेता व पूर्व वन मंत्री डॉ. हरक सिंह रावत के खिलाफ सीबीआई जांच कराने के आदेश जारी किये हैं।
पूरा मामला कॉर्बेट टाइगर रिजर्व व कालागढ़ वन प्रभाग में करीब 6 हजार पेड़ों के कटान व अवैध निर्माण से जुड़ा है जिसमें तत्कालीन वन मंत्री डॉ. हरक सिंह रावत सहित सरकार के शीर्ष अधिकारियों की भूमिका संलिप्त पाई गई और आज आखिरकार कोर्ट ने लंबी बहस के बाद डॉ. हरक सिंह रावत के खिलाफ सीबीआई जांच के आदेश जारी कर दिया है।

गौरतलब है कि देहरादून निवासी सामाजिक कार्यकर्ता अनू पंत ने वर्ष 2021 में पूरे मामले में नैनीताल हाईकोर्ट में याचिका दायर कर पूरे मामले को कोर्ट के सामने रखा था हालांकि उससे पूर्व कोर्ट मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर मामले का स्वतः संज्ञान लिया था मगर तब तक कितने पेड़ काटे गये हैं उसका ब्यौरा कोर्ट के पास नहीं था बाद में फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया ने पड़ताल कर बताया कि कॉर्बेट टाइगर रिजर्व व कालागढ़ वन प्रभाग में 6 हजार पेड़ों का कटान तो हुआ ही है इसके अलावा अवैध निर्माण भी किया गया है इसके बाद कई रिपोर्ट्स बनी जिसमें कंट्रोल इम्पायर कमेटी में तत्कालीन वन मंत्री डॉ. हरक सिंह रावत का नाम सामने आया साँथ ही डायरेक्टर जनरल फॉरेस्ट की रिपोर्ट में शासन के बड़े शीर्ष अधिकारियों की भूमिका भी संलिप्त पाई गई और मनमाने ढंग से प्रशासनिक व वित्तीय अधिकारों का दुरुपयोग करना भी बताया गया जिसके बाद से लगातार मामले में सुनवाई होती रही और कोर्ट द्वारा सरकार से इस मामले की जांच रिपोर्ट मांगी गई मगर सरकार की तरफ से कोर्ट को बताया गया कि राज्य की विजिलेंस टीम जांच कर रही है लिहाजा इस मामले और और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है मगर याचिकाकर्ता के अधिवक्ता की तरफ से कोर्ट को बताया गया कि मामला बेहद गंभीर है लिहाजा पूरे मामले की सीबीआई जांच कराई जायें जिसके बाद कोर्ट ने याची पक्ष की दलीलों से संतुष्ट होकर सीबीआई जांच के आदेश जारी किये हैं।

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