जामा मस्जिद में गड़बड़ियों का मामला पहुंचा हाईकोर्ट- कोर्ट ने वक्फ बोर्ड से एक्शन रिपोर्ट की तलब

जामा मस्जिद में गड़बड़ियों का मामला पहुंचा हाईकोर्ट- कोर्ट ने वक्फ बोर्ड से एक्शन रिपोर्ट की तलब

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रिपोर्ट- नैनीताल
नैनीताल- उत्तराखंड के खटीमा जामा मस्जिद मदरसा रहमानिया में गड़बड़ियों का मामला याचिका के जरिये नैनीताल हाईकोर्ट पहुंच गया है कोर्ट ने मामले में दायर याचिका पर सुनवाई करते हुवे आज राज्य वक्फ बोर्ड को नोटिस जारी कर आगामी 22 दिसम्बर तक एक्शन रिपोर्ट तलब की है।
आपको बता दें मुस्लिम यूथ बेलफेयर सोसायटी के अध्यक्ष शादाब रजा ने नैनीताल हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर खटीमा स्थित जामा मस्जिद कमेटी पर कई तरह की गड़बड़ियों का आरोप लगाते हुवे कहा कि मस्जिद कमेटी ने दुकानों का निर्माण कर बगैर सूचना के आवंटन कर दिया और उनका पैसा कमेटी के खातों में लेने के बजाय नगद प्राप्त किया कमेटी द्वारा गुपचुप तरीके से किये गये दुकानों के आवंटन से जनता में खासी नाराजगी थी
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जिसकी शिकायत जिलाधिकारी ऊधमसिंह नगर से की गई प्रशासन ने पूरे मामले की जांच शुरु कर दी और अगस्त 2020 में एसडीएम ने जांच के बाद भारी गड़बड़ियों का हवाला देते हुवे अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी थी रिपोर्ट में पाया गया कि जो लोग मस्जिद कमेटी में बैठे हैं उनमें से अधिकांश लोग आपराधिक प्रवृत्ति के हैं ऐसे सभी लोगों के खिलाफ वक्फ अधिनियम के तहत कार्यवाही की संस्तुति की थी मगर जांच के बावजूद आज तक वक्फ बोर्ड ने उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की मजबूरन पूरे मामले में कार्यवाही हेतु याचिका योजित कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की मांग कोर्ट से की गई जिस पर सुनवाई करते हुवे आज नैनीताल हाईकोर्ट ने वक्फ बोर्ड को नोटिस जारी कर विस्तृत एक्शन रिपोर्ट तलब की है और मामले की अग्रिम सुनवाई के लिये आगामी 22 दिसम्बर की तिथि नियत की है।

उत्तराखंड