रिपोर्ट- नैनीताल
नैनीताल- उत्तराखंड प्रदेश के सरकारी कर्मचारी अब राष्ट्रीय स्वयं संघ यानी (RSS) की शाखा में शामिल हो सकते हैं।
RSS की शाखा और अन्य सांस्कृतिक सामाजिक गतिविधियों में शामिल होने वाले कर्मचारियों की इन गतिविधियों को आचरण नियमावली 2002 का उल्लंघन नही माना जाएगा इसके लिए उत्तराखंड शासन से अपर मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने लिखित आदेश भी जारी कर दिया है।
आदेश में लिखा गया है कि किसी भी राजकीय कार्मिक द्वारा राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ(RSS) की शाखा व अन्य सांस्कृतिक सामाजिक गतिविधियों में तभी प्रतिभाग और योगदान दिया जा सकेगा जब बशर्ते इस कार्य द्वारा उसके सरकारी कर्तव्य एवं जिम्मेदारियों पर कोई अड़चन और प्रभावित न हो ऐसा प्रतिभाग अथवा योगदान सरकारी कार्यालय की अवधि के पहले या बाद में ही किया जा सकेगा।
शासन से जारी ये आदेश सभी प्रमुख सचिव, सचिव,कमिश्नर कुमाऊं-गढ़वाल सभी विभागाध्यक्ष और जिलाधिकारियों को भेजा गया है।