HC की चिंता- सरकार को सख्त निर्देश कहा- 4 मई तक अस्पताल में शुरु हो जानी चाहिये आईसीयू की सुविधा

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रिपोर्ट- नैनीताल
नैनीताल- राज्य में बड़ते कोरोना संक्रमण के मामलों पर नैनीताल हाईकोर्ट ने चिंता जताते हुवे राज्य सरकार को सख्त निर्देश जारी किये है जिसमे HC ने सरकार से कहा कि 4 मई तक हर हाल में बीड़ी पाण्डे जिला अस्पताल में आईसीयू की सुविधा को शुरु किया जाये साथ ही कहा कि अल्मोड़ा,बागेश्वर,चमोली, रुद्रप्रयाग व हरिद्वार के अस्पतालों में भी जल्द से जल्द आईसीयू व वेंटिलेटर की सुविधा को शुरु किया जाये तांकि लोगों को बेहतर उपचार मिल सके।
आपको बता दें कि हाईकोर्ट के अधिवक्ता दुष्यंत मैनाली ने HC में याचिका दायर कर कहा था कि सरकार ने राज्य के 6 जिलों के अस्पतालों को कोविड़ 19 अस्पताल के रुप मे स्थापित किया था मगर उन अस्पतालों में किसी भी तरह की कोई सुविधा नही दी जिस पर पूर्व में HC ने सुनवाई करते हुवे 21 अप्रैल को उक्त सभी अस्पतालों में आईसीयू व वेंटिलेटर स्थापित करने के आदेश जारी किये थे जिस पर आज स्वास्थ्य महानिदेशक की तरफ से जवाब दाखिल किया गया और बताया गया कि सभी 6 जिलों के अस्पतालों में आईसीयू,वेंटिलेटर और थर्मल स्केनर व ऑक्सीजन सिलेंडरो के साथ ही सभी जरुरी उपकरणों की आपूर्ति कर दी गई है जिस पर याची अधिवक्ता दुष्यंत मैनाली की तरफ से कोर्ट में सरकार के दावों को खारिज करते हुवे कहा गया कि अस्पतालों में उपकरण पहुँच गये है मगर उनको कब तक शुरू किया जायेगा दोनो ही पक्षो की दलीलों को सुनने के बाद न्यायमूर्ति सुधांशु धुलिया व न्यायमूर्ति रविंद्र मैठानी की खंडपीठ ने सरकार को जल्द से जल्द उक्त सभी अस्पतालों में आईसीयू व वेंटिलेटर स्थापित करने के साथ ही शुरु करने का आदेश जारी किया है और पूरे मामले की सुनवाई के लिये आगामी 5 मई की तिथि तय की है।