रिपोर्ट- नैनीताल
नैनीताल- हाईकोर्ट को नैनीताल से अन्यत्र शिफ्ट करने से संबंधित हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाते हुवे राज्य सरकार से जवाब तलब किया है।
शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस पीएस नरसिम्हां व जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ में उत्तराखंड हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की एसएलपी पर सुनवाई हुई इस दौरान एसोसिएशन की ओर से मामले में सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता पीवीएस सुरेश बहस कर पक्ष रखा जिसके बाद कोर्ट ने हाईकोर्ट शिफ्टिंग मामले में रोक लगा दी और नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।