उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता विधेयक लागू- राष्ट्रपति ने दी अपनी मंजूरी

उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता विधेयक लागू- राष्ट्रपति ने दी अपनी मंजूरी

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रिपोर्ट- नैनीताल
नैनीताल- उत्तराखंड विधानसभा में पारित समान नागरिक संहिता विधेयक को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपनी मंजूरी दे दी है इसी के साथ उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता विधेयक लागू हो गया है।
यह विधेयक उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का एक सपना था जो हकीकत में बदल गया है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि हम सभी प्रदेशवासियों के लिए यह अत्यंत हर्ष और गौरव का क्षण है कि हमारी सरकार द्वारा उत्तराखण्ड विधानसभा में पारित समान नागरिक संहिता विधेयक को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ‌‍ ने अपनी मंजूरी प्रदान की है।मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि निश्चित तौर पर प्रदेश में समान नागरिक संहिता कानून लागू होने से सभी नागरिकों को समान अधिकार मिलने के साथ ही महिलाओं पर हो रहे उत्पीड़न पर भी लगाम लगेगी और बच्चों तथा बुजुर्गों का जीवन सुरक्षित रहेगा प्रदेश में सामाजिक समानता की सार्थकता को सिद्ध करते हुए समरसता को बढ़ावा देने मे मदद मिलेगी और उसमें समान नागरिक संहिता कानून अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
मुख्यमंत्री धामी ने राष्ट्रपति का आभार जताया और कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी की सोच विचारों के अनुरूप राज्य सरकार नागरिकों के हितों के संरक्षण और उत्तराखण्ड के मूल स्वरुप को बनाए रखने के लिए संकल्पित है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि जिस तरह से गंगोत्री को मुख से गंगा जी निकाल कर देशवासियों को जल और जीवन देती है वैसे ही उत्तराखंड में लागू समान नागरिक संहिता की यह धारा देश के अन्य राज्यों को लाभ देगी वे इसका अनुसरण करेंगे।

मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि 2022 के विधानसभा चुनाव में हमारी सरकार और हमारी पार्टी ने जनता से फिर से राज्य में भाजपा की सरकार बनने पर समान नागरिक संहिता लागू करने का वचन दिया था और उसे एक समय बड़ी योजना के तहत लागू करने की बात कही थी और हमने जनता को दिए गए वचन को पूरा किया और राज्य में समान नागरिक संहिता लागू हो गई और हमने संविधान निर्माता भीमराव अंबेडकर के विचारों को धरातल पर उतारने के लिए समान नागरिक संहिता लागू करने का फैसला किया।

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