एक जुलाई से शुरू होने वाली चारधाम यात्रा पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक- जगन्नाथ यात्रा की तर्ज पर चारधाम यात्रा का सीधा प्रसारण करने का दिया आदेश

एक जुलाई से शुरू होने वाली चारधाम यात्रा पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक- जगन्नाथ यात्रा की तर्ज पर चारधाम यात्रा का सीधा प्रसारण करने का दिया आदेश

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रिपोर्ट- नैनीताल
नैनीताल- उत्तराखंड में एक जुलाई से शुरु होने वाली चारधाम यात्रा पर नैनीताल हाईकोर्ट ने रोक लगाते हुवे राज्य सरकार को चारधाम यात्रा के दौरान होने वाली तमाम धार्मिक गतिविधियों का सीधा प्रसारण करने के आदेश जारी किये है जिससें कि देशभर के श्रद्धालु घर बैठ कर ही भगवान के दर्शनों का लाभ ले सकें।
चारधाम यात्रा के संबंध में दायर याचिका पर सुनवाई करते हुवे आज नैनीताल हाईकोर्ट ने राज्य सरकार द्वारा यात्रा को लेकर जारी किये गये एसओपी पर नाराजगी जताते हुवे कहा कि जो यात्रा संबंधी एसओपी पर शपथपत्र दाखिल किया गया है उसमें तमाम कमियां है लिहाजा पूरे मामले पर सरकार विस्तृत शपथपत्र आगामी 7 जुलाई तक कोर्ट में पेश करें।
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इतना ही नही हाईकोर्ट ने उड़ीसा के जगन्नाथ यात्रा का हवाला देते हुवे कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पूरे उड़ीसा में कर्फ्यू लगेगा लिहाजा यात्रा का सीधा प्रसारण किया जायेगा उसी तर्ज पर उत्तराखंड की चारधाम यात्रा का भी संचालन किया जाना चाहिये जिसमें कि धार्मिक भावनाओं के अनुरूप चारधाम यात्रा का भी सीधा प्रसारण किया जाना चाहिये जिस पर मुख्य सचिव ने दलील देते हुवे कहा कि इसका पुरोहित विरोध करेंगे जिस पर कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने अन्य तमाम केसों में कहा है कि सरकार को पॉवर है वो कोर्ट के आदेशों का पालन कराये क्योंकि कोरोना चल रहा और कुम्भ जैसे हालात पैदा ना हों लिहाजा आगामी 7 जुलाई को सरकार अपने विस्तृत शपथपत्र में कोर्ट को बतायें कि चारधाम यात्रा की पूजा का सीधा प्रसारण हुआ है या नही।

उत्तराखंड