एनजीओ को फायदा- श्रमिको के हकों पर डांका- हाईकोर्ट ने मंत्री हरक सिंह रावत को नोटिस जारी कर मांगा जवाब

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रिपोर्ट- नैनीताल
नैनीताल- उत्तराखंड निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड में एनजीओ को फायदा पहुँचाने व श्रमिको के हितों की अनदेखी कर विपरीत कार्य करने सहित तमाम तरह की गड़बड़ियों का मामला याचिका के जरिये नैनीताल हाईकोर्ट तक पहुंच गया है कोर्ट ने आज पूरे मामले की सुनवाई करते हुवे सख्त नाराजगी व्यक्त करते हुवे राज्य के श्रम मंत्री व श्रमिक कल्याण बोर्ड के चेयरमैन डाँ हरक सिंह रावत सहित भारत सरकार व श्रम आयुक्त उत्तराखंड को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है और कोर्ट ने उक्त सभी पक्षकारों को 2 सप्ताह का समय देते हुवे विस्तृत जवाब कोर्ट के समक्ष पेश करने को कहा है।

गौरतलब है कि श्रमिको के बेल्फेयर हेतु 2005 में निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड को बनाया गया था जिसका मकसद निर्माण कार्य कर रही तमाम कंपनियों और बिल्डरों से 2 प्रतिशत उपकर लेकर उस धन को श्रमिको के कल्याण में लगाना है मगर श्रमिक कल्याण बोर्ड पर श्रमिकों के बजाय कोटद्वार का महिला उत्थान एवं बाल कल्याण संस्थान एनजीओ को लाभ पहुँचाने का आरोप है और ये एनजीओ श्रम मंत्री हरक सिंह रावत की पुत्रबधू अनुकृति गुसाई का है और उक्त एनजीओ को सीधे तौर पर लाभ पहुचाया गया है इसके अलावा बोर्ड में तमाम तरह की वित्तीय गड़बड़ियों का हवाला देते हुवे पूरे मामले की जांच कराने की मांग याचिका के जरिये हाईकोर्ट से की है जिस पर आज सुनवाई करते हुवे नैनीताल हाईकोर्ट ने श्रम मंत्री हरक सिंह रावत सहित भारत सरकार व श्रम आयुक्त को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है और सभी पक्षकारो को विस्तृत जवाब दाखिल करने के लिये 2 सप्ताह का समय दिया है।