रिपोर्ट- नैनीताल
नैनीताल- कोरोना संकट काल मे सरकार द्वारा घोषित किये गये जिलों को जोनों में शामिल किये जाने संबंधी मामले में नैनीताल हाईकोर्ट ने केंद्र व राज्य सरकार को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है कोर्ट ने दोनों ही सरकारों से पूछा है कि जिन जिलों को कोरोना काल मे रेड,ऑरेंज व ग्रीन जोन में शामिल किया गया है उनके मानक किस आधार पर तय किये गये है और क्या उनका दायरा निर्धारित है इन सभी बिंदुओं का विस्तृत जवाब दाखिल करने के लिये 18 मई तक का समय दिया है।
आपको बता दें कि हरिद्वार निवासी अक्षय शर्मा ने नैनीताल हाईकोर्ट में याचिका दायर कर हरिद्वार जिले को रेड जोन से हटाने की मांग की है साथ ही कहा है कि सरकार ने आखिर किस आधार पर जिलों के जोनों का निर्धारण किया है और क्या इनके मानक है इसी मामले में आज हाईकोर्ट में अहम सुनवाई हुई और सभी पक्षो को सुनने के बाद कोर्ट ने केंद्र व राज्य दोनो ही सरकारों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है और मामले की अग्रिम सुनवाई के लिये 18 मई की तिथि तय की है।