कोरोना संक्रमण पर नैनीताल हाईकोर्ट गंभीर- रेड जोन से आने वाले प्रवासियों को बॉर्डर पर संस्थागत क्वारेन्टीन करने के दिये आदेश

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रिपोर्ट- नैनीताल
नैनीताल- उत्तराखंड में लगातार बड़ रहे कोरोना संक्रमितों की संख्या को लेकर नैनीताल हाईकोर्ट ने गंभीरता दिखाते हुवे राज्य सरकार को सख्त निर्देश जारी करते हुवे कहा कि रेड जोन से जितने भी प्रवासी घरों को लौट रहे है उन सभी को बॉर्डर पर संस्थागत क्वारेन्टीन किये जाने के साथ ही उनका प्रॉपर कोरोना टेस्ट कराया जाये और रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद ही उनको राज्य में भेजा जाये तांकि कोरोना संक्रमण से पहाड़ को सुरक्षित किया जा सके।
इसके अलावा कोर्ट के समक्ष ये भी मांग की गई कि स्वास्थ्य महकमे के पास कोरोना टेस्ट के लिये पर्याप्त किट उपलब्ध नही है लिहाजा उनकी पूर्ति सरकार करे जिस पर केंद्र सरकार ने अपना पक्ष रखते हुवे कोर्ट को आश्वस्त किया और कहा कि राज्य सरकार जितने कोरोना टेस्ट किट की मांग करेगी उतने उपलब्ध कराये जायेंगे और किसी भी तरह की स्वास्थ्य संबंधी उपकरणों की कमी नही होने दी जायेगी।
आपको बता दें कि अधिवक्ता दुष्यंत मैनाली व सचिदानंद डबराल की याचिका पर सुनवाई करते हुवे कोर्ट ने ये आदेश जारी किये है।