खुले में खाद्यय पदार्थो की बिक्री पर सख्ती- खाद्यय सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत काटा चालान

खुले में खाद्यय पदार्थो की बिक्री पर सख्ती- खाद्यय सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत काटा चालान

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रिपोर्ट- नैनीताल
नैनीताल- सरोवर नगरी नैनीताल में खाद्यय विभाग व नगर पालिका की संयुक्त टीम द्वारा आज पंत पार्क में लगने वाले ठेलों का निरीक्षण किया गया इस दौरान टीम ने पाया कि 2 लोग बिना खाद्यय विभाग द्वारा जारी किये गये लाईसेंस के खुले में खाद्यय पदार्थो की बिक्री कर लोगों की सेहत से खिलवाड़ कर रहे है उनके विरुद्ध सख्त कार्यवाही करते हुवे खाद्यय सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत धारा 58 व धारा 32 में चालान काटा गया और चेतावनी जारी करते हुवे खुले में खाद्यय पदार्थो की बिक्री पर रोक लगा दी है।

खाद्यय सुरक्षा अधिकारी अश्वनी सिंह के मुताबिक बीते 3 माह से ये अभियान चलाया गया है और सभी को निर्देश भी जारी कर कहा गया है कि वो फूड लाईसेंस बना कर ही खाद्यय पदार्थो की बिक्री करें इसके अलावा उन्होंने बताया कि जो भी दुकानदार अपना सामान खुले में बेचता पाया गया तो उसके खिलाफ ठोस कार्यवाही अमल में लाई जायेगी जिससे कि लोगों की सेहत से किसी तरह का खिलवाड़ ना हो और लोगों को शुद्ध खाना मिले इसके अलावा उन्होंने सभी दुकानदारों को कहा कि वो अपना बंद ठेला बना लें जिससे कि खाद्यय पदार्थ में किसी भी तरह की गंदगी ना लगे।

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