जल विद्युत परियोजना मामला- हाईकोर्ट ने राज्य व केंद्र सरकार सहित केंद्रीय विद्युत आयोग को नोटिस जारी कर मांगा जवाब

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रिपोर्ट- नैनीताल
नैनीताल- उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित मंदाकिनी नदी में चल रहे जल विद्युत परियोजना के मामले में नैनीताल हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुवे राज्य व केंद्र सरकार सहित केंद्रीय विद्युत आयोग को नोटिस जारी कर 4 सप्ताह के भीतर जवाब तलब किया है।
आपको बता दें कि प्रसिद्ध अर्थशास्त्री डॉ भरत झुनझुनवाला ने नैनीताल हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि रुद्रप्रयाग जिले के तहत आने वाली मंदाकिनी नदी में पिछले कई सालों से जल विद्युत परियोजना का कार्य चल रहा है जिसमें कार्यदायी संस्था को कार्य करने के लिये पर्यावरण मंत्रालय से मिलने वाली स्वीकृति की समय सीमा बीते 24 अगस्त 2020 को ही समाप्त हो चुकी है बावजूद इसके वहाँ कार्य जारी है जो कि नियमों के खिलाफ है इतना ही नही याचिका में ये भी कहा गया है कि परियोजना की स्वीकृति के लिये पर्यावरण मंत्रालय की तरफ से 10 वर्षो के लिये मंजूरी दी गई थी मगर वर्ष 2013 में आई दैवीय आपदा के दौरान पूरा प्रोजेक्ट बाढ़ में बह गया था उसके बाद पुनः योजना को सुचारू करने के लिये 3 वर्ष का अतिरिक्त समय बड़ाया गया था मगर कार्यदायी संस्था ने आपदा पुनर्निर्माण की आड़ में पूरे प्रोजेक्ट के डिजाइन को ही बदल डाला और पर्यावरण मंत्रालय से कोई स्वीकृति भी नही ली जबकि परियोजना को आगे संचालित करने के लिये मंजूरी लेना अनिवार्य था जिस पर आज कोर्ट ने सुनवाई करते हुवे मामले पर सख्ती से संज्ञान लेते हुवे राज्य व केंद्र सरकार सहित केंद्रीय विद्युत आयोग को नोटिस जारी कर 4 सप्ताह में जवाब तलब किया है इसके अलावा कोर्ट ने कार्यदायी संस्था एलएनटी से भी पूछा है कि बताये आखिर क्यों नही ली अनुमति?