नैनीताल हाईकोर्ट का बड़ा फैसला- बीड़ी पाण्डे अस्पताल में बंद पड़े पश्चमी गेट को खोलने के दिये निर्देश- 10 नवम्बर को सरकार से कंप्लायंस रिपोर्ट की तलब

नैनीताल हाईकोर्ट का बड़ा फैसला- बीड़ी पाण्डे अस्पताल में बंद पड़े पश्चमी गेट को खोलने के दिये निर्देश- 10 नवम्बर को सरकार से कंप्लायंस रिपोर्ट की तलब

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रिपोर्ट- नैनीताल
नैनीताल- नैनीताल हाईकोर्ट ने आज एक बड़ी आबादी को राहत देते हुवे जिला चिकित्सालय बीड़ी पाण्डे के लंबे समय से बंद पश्चमी गेट को खोलने के निर्देश दिये हैं।

आपको बता दें नैनीताल निवासी वरिष्ठ नागरिक अशोक कुमार साह ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि बीड़ी पाण्डे जिला चिकित्सालय प्रबंधन द्वारा पिछले लंबे समय से अस्पताल के पश्चमी गेट को बंद कर दिया है जिसकी वजह से मरीजों,तीमारदारों व दिव्यांगों सहित बुजुर्गों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और वर्तमान में प्रबंधन पूर्वी गेट से आवाजाही करवा रहा है जो कि बेहद खतरनाक है और उक्त गेट में खड़ी चढ़ाई होने के कारण कई बार हादसे भी हो चुके हैं लिहाजा अस्पताल के मुख्य व पारंपरिक पश्चमी गेट को खुलवाया जाये जिस पर आज नैनीताल हाईकोर्ट की खंडपीठ ने पश्चमी गेट को खोलने के निर्देश जारी करते हुवे आगामी 10 नवम्बर सरकार से कंप्लायंस रिपोर्ट तलब की है।

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