बड़ा आदेश- बगैर विधिक प्रक्रिया अपनाये नही होंगे बेदखल

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रिपोर्ट- नैनीताल
नैनीताल- नैनीताल हाईकोर्ट ने आज पूर्व में जारी एकलपीठ के आदेश को उलट करते हुवे एक जमीनी मामले में दायर स्पेशल अपील पर अहम सुनवाई करते हुवे बड़ा आदेश पारित किया है जिसमे कोर्ट की खंडपीठ ने कहा है कि बगैर विधिक प्रक्रिया अपनाये नही होंगे बेदखल।
आपको बता दें कि सरताज हुसैन व अन्य ने नैनीताल हाईकोर्ट में याचिका दायर करते हुवे कहा कि कुंवरपुर गोलापर में करीब 0.126 एकड़ कृषि व भूमिधरी की जमीन है और जिस पर वो अपनी आजीविका चलाने के लिये दूध डेरी का काम करते है और इस जमीन पर उनका करीब 20 सालों से कब्जा है उन्होंने जिस व्यक्ति से जमीन खरीदी उसका भी इस पर कब्जा था मगर राजस्व विभाग जबरन बेदखल करने पर आमादा है जो कि गलत है लिहाजा राजस्व विभाग को कार्यवाही करने से रोका जाये जिस पर सुनवाई करते हुवे पूर्व में हाईकोर्ट की एकलपीठ ने कहा कि ये मामला रेवन्यू कोर्ट द्वारा सुना जाना चाहिये उसके बाद उक्त याचिकाकर्ताओं की तरफ से एकलपीठ के आदेश को चुनौती देते हुवे स्पेशल अपील दायर की जिस पर आज मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने सुनवाई करते हुवे उक्त सभी याचिकाकर्ताओं को बड़ी राहत देते हुवे कहा कि बगैर विधिक प्रक्रिया के किसी को बेदखल नही किया जायेगा।