मुख्य सचिव व डीजीपी उत्तराखंड को हाईकोर्ट का निर्देश

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रिपोर्ट- नैनीताल
नैनीताल- लॉकडाउन के दौरान आवागमन पर लगी रोक के बीच उत्तराखंड शासन में तैनात अपर सचिव ओमप्रकाश द्वारा विधायक अमनमणि त्रिपाठी सहित अन्य 10 लोगो को बद्रीनाथ व केदारनाथ धाम जाने के लिये जारी किये गये विशेष पास मामले में दायर याचिका पर कई दिनों तक चली बहस के बाद आज नैनीताल हाईकोर्ट ने याचिका को अंतिम रुप से निस्तारित करते हुवे राज्य के मुख्य सचिव सहित डीजीपी को 31 जुलाई तक ओमप्रकाश के खिलाफ याची द्वारा दिये गये शिकायती पत्र पर उचित कार्यवाही करने के निर्देश दिये है।


आपको बता दें कि अपर मुख्य सचिव ओमप्रकाश द्वारा लॉकडाउन के दौरान विधायक अमनमणि त्रिपाठी सहित अन्य 10 लोगों को यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के पिता के पितृ कर्म हेतु बद्रीनाथ व केदारनाथ धाम जाने के लिये विशेष पास जारी कर अनुमति दी थी उक्त प्रकरण को गंभीर बताते हुवे पत्रकार उमेश कुमार शर्मा द्वारा 14 मई को राज्य सरकार के समक्ष एक शिकायती पत्र प्रेषित किया गया मगर सरकार ने पत्र का संज्ञान नही लिया मजूबर होकर हाईकोर्ट में पूरे मामले को लेकर याचिका दायर की गई और कहा गया कि भारत सरकार द्वारा जारी गाइड लाइन की अनदेखी कर सचिव ओमप्रकाश ने सभी को विशेष पास देते हुवे जाने की अनुमति प्रदान की है जो कि गलत है लिहाजा इसकी जांच होनी चाहिये और मामले में दोषियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही होनी चाहिये मामले में दायर याचिका को अंतिम रुप से निस्तारित करते हुवे कोर्ट ने मुख्य सचिव व डीजीपी को निर्देश जारी कर कहा कि याचिकाकर्ता द्वारा 14 मई को दिये गये शिकायती पत्र का संज्ञान लेते हुवे 31 जुलाई तक ओमप्रकाश के खिलाफ उचित कार्यवाही करें।