मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य व सीएमओ से जवाब तलब

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रिपोर्ट- नैनीताल
नैनीताल- कोरोना संकट काल मे युद्धस्तर पर लोगों की सेवा कर रहे स्वास्थ्य कर्मियों को घटिया किश्म की PPE किट दिये जाने के मामले नैनीताल हाईकोर्ट ने बेहद नाराजगी व्यक्त करते हुवे सुशीला तिवारी मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य व सीएमओ नैनीताल को सख्त निर्देश जारी कर कहा है कि वो बताये कि जो PPE किट स्वास्थ्य कर्मियों को उपलब्ध कराये गये है वो मानकों के अनुरूप है या नही?

कोर्ट ने उक्त दोनों ही अधिकारियों से पूरे मामले पर 21 अप्रैल तक जवाब मांगा है जिसमे बताना है कि जो सुरक्षा उपकरण स्वास्थ्य कर्मियों को उपलब्ध कराये जा रहे है उनकी गुणवत्ता कैसी है।
आपको बता दें कि अधिवक्ता दुष्यंत मैनाली ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि कोरोना संकट काल मे जितने भी स्वास्थ्य कर्मी लोगों की सेवा कर रहे है उनको सुरक्षा देने वाली PPE किट बड़ी ही घटिया किश्म की है जिससे उनका जीवन खतरे में पड़ सकता है लिहाजा घटिया सुरक्षा किट मुहैया कराने वाले आपूर्तिकर्ताओं पर सख्त कार्यवाही होनी चाहिये जिस पर न्यायमूर्ति सुधांशु धुलिया व न्यायमूर्ति रवींद्र मैठानी की खंडपीठ ने वीडियो कांफ्रेंस के जरिये सुनवाई कर सुशीला तिवारी मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य व सीएमओ नैनीताल से जवाब तलब किया है और पूरे मामले की सुनवाई के लिये 21 अप्रैल की तिथि तय की है।।