राज्य महिला संविदा कर्मियों को हाईकोर्ट की बड़ी

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रिपोर्ट- नैनीताल
सौगात- 1 साल में 31 दिनों का मिलेगा बाल्य देखभाल अवकाश
नैनीताल- उत्तराखंड में महिला संविदा कर्मियों को नैनीताल हाईकोर्ट ने बड़ी सौगात देते हुवे 1 साल में 31 दिनों का बाल्य देखभाल अवकाश देने का आदेश जारी कर अहम फैसला दिया है।
राज्य सरकार द्वारा 30 मई 2011 को जारी शासनादेश के आधार पर महिला संविदा कर्मियों को भी अब नियमित महिला कर्मियों की ही भांति बाल्य देखभाल अवकाश मिलेगा और संविदा महिला कर्मी भी बाल्य देखभाल अवकाश के पात्र होंगे।


हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सहित 3 जजों की खंडपीठ ने डॉ तनुजा तोलिया की याचिका पर सुनवाई करते हुवे ये अहम फैसला दिया है जिसमे कहा गया है कि 30 मई 2011 के शासनादेश के आधार पर अब महिला संविदा कर्मी भी बाल्य अवकाश के लिये पात्र होंगे कोर्ट ने साफ किया है कि महिला संविदा कर्मियों को 2 साल का अवकाश ना देकर केवल 1 साल में 31 दिन का ही बाल्य देखभाल अवकाश दिया जायेगा।
नैनीताल हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद राज्य की तमाम महिला संविदा कर्मियों में खुशी का माहौल है।