वन भूमि पर पालिका द्वारा अतिक्रमण- हाईकोर्ट ने मांगा जवाब

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रिपोर्ट- नैनीताल
नैनीताल- ऋषिकेश के आर्दश गांव खेड़ा से लगी वन विभाग की जमीन पर नगर पालिका द्वारा अतिक्रमण कर फल,सब्जी विक्रेताओं को पटरी पर बैठाने के मामले में हाईकोर्ट ने सख्ती दिखाते हुवे नगर पालिका,वन विभाग सहित राज्य सरकार को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है कोर्ट ने पूछा है कि बताये कैसे और किसकी अनुमति से वन भूमि पर उक्त कारोबारियों को बैठाया गया है और मामले की अग्रिम सुनवाई के लिये 4 सप्ताह बाद की तिथि तय की है।
गौरतलब है कि नगर पालिका ऋषिकेश द्वारा 2015 में बोर्ड बैठक कर वन विभाग की भूमि पर व्यवसायिक गतिविधियों के निर्माण को लेकर प्रस्ताव पास किया जबकि वन विभाग द्वारा अभी तक सरकारी भूमि पालिका को हस्तांतरित ही नही की है बावजूद इसके नगर पालिका द्वारा उक्त भूमि पर अतिक्रमण कर जबरन लोगों को व्यवसायिक गतिविधियों के लिये बैठाया जा रहा है इसी पूरे मामले को ऋषिकेश निवासी राजेन्द्र सिंह द्वारा नैनीताल हाईकोर्ट में चुनौती दी गई जिस पर सुनवाई करते हुवे कोर्ट ने पालिका,वन विभाग व सरकार को नोटिस जारी कर 4 सप्ताह में जवाब तलब किया है।