रिपोर्ट- नैनीताल
नैनीताल- सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अनदेखी कर हाइवे में बेरोकटोक चल रही शराब की दुकान मामले में नैनीताल हाईकोर्ट ने नाराजगी जताते हुवे आबकारी अधिकारी को कारण बताओ नोटिस जारी कर कहा है कि क्यों ना आपके विरुद्ध आपराधिक अवमानना की संतति की जाये।
आपको बता दे कि रामनगर के पीरूमदारा नेशनल हाइवे में नियमों को ताक पर रखते हुवे व सुप्रीम कोर्ट द्वारा पूर्व में पारित आदेशों की अनदेखी कर शराब की दुकान को खोला गया था जबकि नियमानुसार हाइवे से करीब 220 मीटर दूर शराब की दुकान होनी चाहिये मगर यहाँ दुकान ना केवल बेरोकटोक चल रही थी बल्कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की भी धज्जियां उड़ाई जा रही थी उसके बाद पूरा मामला याचिका के जरिये हाईकोर्ट तक पहुंचा और कोर्ट ने जिला जज नैनीताल को निर्देश जारी कर कहा था कि किसी न्यायिक अधिकारी से मौके का निरीक्षण करवा कर वास्तविक रिपोर्ट कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत करें जिसके बाद बीते रोज अपर जिला जज ने मौके का निरीक्षण कर कोर्ट के समक्ष अपनी रिपोर्ट पेश कर बताया कि दुकान हाइवे के नजदीक है और दुकान का दरवाजा भी 31 मीटर के भीतर ही है आज पूरे मामले पर दोबारा कोर्ट ने सुनवाई करते हुवे शराब की दुकान को सील करने के साथ ही कोर्ट को गुमराह करने के लिये आबकारी अधिकारी को कारण बताओ नोटिस जारी किया है कोर्ट ने कहा क्यों ना आपके खिलाफ आपराधिक अवमानना की कार्यवाही संतित की जाये।