हाईकोर्ट- आम व खास में कैसा फर्क

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रिपोर्ट- नैनीताल
नैनीताल- क्वारेन्टीन नियमो का उल्लंघन करने के मामले में उत्तराखंड सरकार के कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज को नैनीताल हाईकोर्ट बड़ा झटका लगा है कोर्ट ने पूरे मामले में सुनवाई करते हुवे राज्य सरकार सहित मंत्री सतपाल महाराज को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है कोर्ट ने सरकार से पूछा है कि जब आम व्यक्ति क्वारेन्टीन नियमो का उल्लंघन करता है तो उसके विरुद्ध एफआईआर दर्ज की जाती है और जब एक संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति नियमो की अनदेखी करता है तो क्या उसके खिलाफ कोई कार्यवाही नही की जा सकती? इतना ही नही कोर्ट ने नाराजगी जताते हुवे कहा कि सरकार बताये आम व खास में क्या फर्क होता है और सरकार ने मंत्री के खिलाफ क्या कार्यवाही की इन सभी बिंदुओं का विस्तृत जवाब दाखिल करने के लिये 3 सप्ताह का समय दिया है।

आपको बता दें कि 20 मई से 3 जून तक स्थानीय प्रशासन द्वारा मंत्री सतपाल महाराज और उनकी पत्नी अमृता रावत को होम क्वारेन्टीन किया गया था और स्पष्ट निर्देश दिये थे कि वो ना तो घर से निकले और ना ही किसी से मिले बावजूद इसके सतपाल महाराज द्वारा कैबिनेट की बैठकों के साथ ही क्षेत्र का दौरा किया गया और इस वजह से कई मंत्रियों को क्वारेन्टीन करना पड़ा इसी पूरे मामले को लेकर पत्रकार उमेश कुमार शर्मा की तरफ से नैनीताल हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है जिस पर आज सुनवाई करते हुवे कोर्ट ने सरकार व मंत्री के इस रवैये से सख्त नाराजगी जताते हुवे नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।