रिपोर्ट- नैनीताल नैनीताल- कोरोना काल में आर्थिक संकट से जूझ रहे अधिवक्ताओं को आर्थिक मदद दिलवायें जाने संबंधी याचिका पर सुनवाई करते हुवे नैनीताल हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को वैश्विक महामारी कोरोना से जूझ रहे अधिवक्ताओं को किसी तरह की आर्थिक मदद नही किये जाने को दुखद व निराशाजनक करार देते हुवे पूरे मामले में जवाब तलब किया है।
सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा की जहां एक तरफ कर्नाटक, तेलंगाना व राजस्थान की सरकारें अपने अधिवक्ता समाज के लिए कोरोना काल में 10 से लेकर 25 करोड़ तक की व्यवस्था कर रही हैं उत्तराखंड सरकार भी यहाँ अधिवक्ताओं के लिये आर्थिक मदद की व्यवस्था करे जिससे कि संकट के दौर से गुजर रहे अधिवक्ताओं को मदद मिल सके।
हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि मैं अधिवक्ता समाज का पिता समान हूं सभी मेरे बच्चों के जैसे हैं मुझे दुख होता है कि वैश्विक महामारी के दौर में उत्तराखंड सरकार जरूरतमंद अधिवक्ताओं कि कोई मानसिक व आर्थिक मदद नहीं कर रही है सरकार कि अनदेखी पर सवाल खड़ा करते हुऐ मुख्य न्यायाधीश ने आक्रोश व्यक्त करते हुवे पूरे मामले पर सरकार से जवाब तलब किया है और मामले की अग्रिम सुनवाई के लिये 11 जून की तिथि नियत की है।
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आपको बता दें कि अधिवक्ता चंद्रशेखर जोशी व अमित वर्मा सहित अन्य लोगों की तरफ से नैनीताल हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कोरोना काल में आर्थिक संकट से जूझ रहे अधिवक्ताओं को आर्थिक मदद दिलवाने की मांग की थी जिस पर सुनवाई करते हुवे कोर्ट ने सरकार से पूरे मामले पर जवाब तलब किया है और मामले की विस्तृत सुनवाई के लिये 11 जून की तिथि नियत की है।