हाईकोर्ट- जिलाधिकारी व कमिश्नर को दें प्रत्यावेदन

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रिपोर्ट- नैनीताल
नैनीताल- हरिद्वार में रायवाला बस अड्डे के सामने 1924 में बाबा कालीकमली वालो को धर्मशाला बनाने व धार्मिक उपयोग के लिये दान की गई साढ़े तीन बीघा जमीन में होटल बनाये जाने का मामला याचिका के जरिये नैनीताल हाईकोर्ट तक पहुंच गया है मामले में सुनवाई करते हुवे आज कोर्ट ने याचिकाकर्ता को कहा है कि वो इस बाबत जिलाधिकारी व कमिश्नर को एक प्रत्यावेदन दे ताकि वो इस मामले में निर्णय ले और कोर्ट ने दोनों ही अधिकारियों को याची के प्रत्यावेदन पर कार्यवाही करने को भी कहा है।
आपको बता दे कि 1924 में बाबा कालीकमली वालो को हरिद्वार में रायवाला बस अड्डे के पास साढ़े तीन बीघा जमीन दान दी थी जिसमे कहा गया था कि आप उक्त जमीन पर धर्मशाला बनायेंगे और धार्मिक प्रयोजन के लिये ही उपयोग करेंगे और जो भी यात्री धर्मशाला में रुकेगा उनसे कोई किराया नही लिया जायेगा और कहा था कि भविष्य में अगर धार्मिक प्रयोजन अलावा अन्य चीजों के लिये जमीन का उपयोग किया जायेगा तो पूरी जमीन मालिक को दी जायेगी और सरकार में निहित की जायेगी मगर उक्त तमाम शर्तो को दरकिनार करते हुवे जमीन को बेचा गया और धर्मशाला की जगह होटल का निर्माण किया गया इसी पूरे मसले को लेकर याचिकाकर्ता अरविंद गुर्जर ने राष्ट्रपति को प्रत्यावेदन भेज कर उक्त मामले की जांच कराने की मांग की थी जिसके बाद राष्ट्रपति दफ्तर से DM को पत्र आया और पूरे मामले की जांच हुई जांच में पाया गया कि धर्मशाला की जगह होटल का निर्माण किया गया है मगर कोई कार्यवाही नही की गई जिससे क्षुब्ध होकर याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट की शरण ली और कोर्ट से प्रार्थना कर कहा कि उक्त जमीन को सरकार अपने नियंत्रण में ले ताकि कुंभ के दौरान यात्रियों को इसका लाभ मिल सके जिस पर सुनवाई करते हुवे कोर्ट ने याची को जिलाधिकारी व कमिश्नर के समक्ष अपना प्रत्यावेदन प्रस्तुत करने को कहा है और कहा कि दोनों ही अधिकारी उक्त मामले के निस्तारण में सक्षम है।