रिपोर्ट- नैनीताल
नैनीताल- हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल धनन्जय चतुर्वेदी की ओर से शनिवार को जारी आदेश में कहा गया है कि प्रशांत जोशी के निलंबन सम्बन्धी 22 दिसम्बर 2020 को जारी रदद् कर दिया गया है इस आशय का आदेश शासन को भेज दिया गया है साथ ही प्रशांत जोशी को खाद्य सुरक्षा अपीलीय ट्रिब्यूनल के पीठासीन अधिकारी पद पर भेजा गया है।
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वे वर्तमान में सिविल न्यायालय हल्द्वानी से सम्बद्ध थे।
गौरतलब है कि जिला जज देहरादून के पद पर रहने के दौरान प्रशांत जोशी पर एक व्यक्ति की गाड़ी से मसूरी जाने और इस गाड़ी में जिला जज देहरादून का बोर्ड लगा होने का आरोप था।