हाईकोर्ट- नगर पालिका क्षेत्र को नगर पंचायत में तब्दील करना सरकार का गलत आदेश

हाईकोर्ट- नगर पालिका क्षेत्र को नगर पंचायत में तब्दील करना सरकार का गलत आदेश

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रिपोर्ट- नैनीताल
नैनीताल- सिरोली कला को नई नगर पंचायत बनाये जाने संबंधी राज्य सरकार के आदेश को हाल फिलहाल नैनीताल हाईकोर्ट ने ब्रेक लगाते हुवे सचिव शहरी विकास व चुनाव आयुक्त को पूरे मामले में तीन सप्ताह के भीतर शपथपत्र दायर करने को कहा है।
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गौरतलब है कि सिरोली कला गांव को नगर पंचायत बनाया जा रहा है जबकि सिरोली कला पहले से ही किच्छा नगर पालिका का हिस्सा है बावजूद इसके सरकार नगर पालिका क्षेत्र को नगर पंचायत में तब्दील करना चाह रही है जो कि गलत है इसी आशय को लेकर स्थानीय निवासी नईममूलशान खान की तरफ से नैनीताल हाईकोर्ट में याचिका दायर कर सरकार द्वारा जारी उक्त आदेश पर रोक लगाने की मांग की है जिस पर सुनवाई करते हुवे आज कोर्ट ने पूरे मामले में सचिव शहरी विकास व राज्य चुनाव आयुक्त को 3 सप्ताह के भीतर शपथपत्र कोर्ट में दायर करने का आदेश जारी किया है।

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