रिपोर्ट- नैनीताल
नैनीताल- राज्य की तमाम नदियों में होने वाले उपखनिज व उसको ढोने वाली ट्रैक्टर-ट्रॉली का व्यवसायिक मोटर वाहन एक्ट में पंजीकरण कराना अब अनिवार्य होगा नैनीताल हाईकोर्ट ने मामले में दायर याचिका पर सुनवाई के बाद ये आदेश जारी किया है।
आपको बता दें कि जनवरी 2020 में जिला खनन समिति देहरादून द्वारा जारी आदेश को नैनीताल हाईकोर्ट में याचिका के जरिये चुनौती दी गई थी जिसमें समिति द्वारा जारी आदेश को गलत करार दिया गया था उसी मामले पर आज कोर्ट ने सुनवाई करते हुवे समिति के आदेश को सही करार देते हुवे मामले में दायर अन्य तमाम याचिकाओं को खारिज कर उपखनिज को ले जाने वाली ट्रैक्टर-ट्रॉली के व्यवसायिक मोटर वाहन एक्ट के तहत पंजीकरण अनिवार्य कर दिया है।
हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद अब नदियों से उपखनिज को उठाने वाली उक्त गाड़ियों को भी व्यवसायिक मोटर वाहन एक्ट के तहत अपना पंजीकरण कराना जरूरी हो जायेगा तभी ये वाहन माल की ढुलाई कर सकते है।