रिपोर्ट- नैनीताल
नैनीताल- उत्तराखंड के जसपुर तहसील के अंतर्गत आने वाले करीब 21 गांवों को काशीपुर तहसील में शामिल किये जाने का मामला याचिका के जरिये नैनीताल हाईकोर्ट तक पहुंच गया है कोर्ट ने पूरे मामले की सुनवाई करते हुवे राज्य सरकार को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है मामले की विस्तृत सुनवाई के लिये 4 सप्ताह बाद की तिथि नियत कर दी है।
गौरतलब है कि वर्ष 2004 में आम जनता को बेहतरीन प्रबंधन देने के मकसद काशीपुर तहसील से करीब 101 गांवों को हटाकर जसपुर तहसील में शामिल कर दिया था और लोग अपने जरूरी कामों को जसपुर तहसील से ही करवा रहे थे मगर बीते 12 मई 2020 को सरकार द्वारा नोटिफिकेशन जारी कर बगैर किसी कारणों व आपसी सहमति के करीब 21 गांवों को दोबारा से काशीपुर तहसील में शामिल कर दिया उक्त नोटिफिकेशन को गलत करार देते हुवे जसपुर निवासी सद्दाम हुसैन व सलामत की तरफ से नैनीताल हाईकोर्ट में याचिका योजित कर न्याय की गुहार लगाते हुवे कहा कि ये निर्णय राजनीतिक कारणों के चलते लिया गया है और बगैर किसी कारणों के उक्त गांवों को अलग किया जा रहा है जो कि गलत है इससे ना केवल लोगों की फजीहत होगी बल्कि सरकार का भी खर्चा होगा जिस पर सुनवाई करते हुवे कोर्ट ने सरकार को नोटिस जारी कर 4 सप्ताह में जवाब तलब किया है और पूछा है कि बताये आखिर ऐसी क्या वजह रही कि उक्त गांवों को जसपुर से काशीपुर तहसील में शामिल किया जा रहा है?