उत्तराखंड में रोडवेज कर्मचारियों के वेतन संबंधी मामला- हाईकोर्ट ने कहा सरकार 28 जून से पहले कैबिनेट की बैठक कर बतायें निर्णय

उत्तराखंड में रोडवेज कर्मचारियों के वेतन संबंधी मामला- हाईकोर्ट ने कहा सरकार 28 जून से पहले कैबिनेट की बैठक कर बतायें निर्णय

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रिपोर्ट- नैनीताल
नैनीताल- कोरोना काल में संकट के बीच जीवन यापन कर रहे उत्तराखंड रोडवेज कर्मचारियों को राज्य सरकार द्वारा वेतन का भुगतान नही किये जाने पर नैनीताल हाईकोर्ट ने नाराजगी जताते हुवे सरकार को आगामी 28 जून से पहले कैबिनेट की बैठक में उक्त विषय पर मंथन कर 29 जून को मुख्य सचिव से निर्णय कोर्ट में पेश करने का आदेश जारी किया है।
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चूंकि मामला बेहद संवेदनशील था तो हाईकोर्ट ने अवकाश के दिन स्पेशल बैंच गठित कर पूरे मसले पर विस्तार पूर्वक सुनवाई करी इस दौरान मुख्य सचिव,वित्त सचिव व एमडी रोडवेज की कोर्ट में व्यक्तिगत तौर पर पेश हुवे और अपना पक्ष रखा जिसके बाद हाईकोर्ट की स्पेशल बैंच ने सभी पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद मुख्यमंत्री को कहा है कि वो मामले की गंभीरता को देखते हुवे 28 जून से पहले कैबिनेट की बैठक कर निर्णय लें और कैबिनेट ने क्या निर्णय लिया उस निर्णय को मुख्य सचिव 29 जून को कोर्ट के समक्ष पेश करें।
गौरतलब है कि उत्तराखंड में पिछले करीब 6 माह से कर्मचारियों को राज्य सरकार वेतन का भुगतान नही कर पाई है जिसके चलते इस कोरोना काल में उनके सामने कई तरह की दिक्कतें आ रही है और जीवन यापन करना भी मुश्किल हो रहा है इन्ही तमाम दिक्कतों को लेकर रोडवेज कर्मचारी यूनियन ने नैनीताल हाईकोर्ट में याचिका दायर कर वेतन दिलवाने की मांग की है जिस पर आज नैनीताल हाईकोर्ट की स्पेशल बैंच ने राज्य सरकार को पूरे मामले पर उचित निर्णय लेने के आदेश जारी किये है।

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