नैनीताल- हरिद्वार के लक्सर तहसील में बहने वाली गंगा की सहायक बाण गंगा नदी में प्रधान पति व खनन माफियाओं द्वारा किये जा रहे अवैध खनन का मामला नैनीताल हाईकोर्ट तक पहुँच गया है मामले में दायर याचिका पर सुनवाई करते हुवे कोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा कि आखिर किसकी अनुमति से नदी में खनन किया जा रहा है और क्या इनके पास भारत सरकार के पर्यावरण मंत्रालय की तरफ से खनन की अनुमति प्रदान की गई है जिस पर सरकार ने अपना पक्ष रखते हुवे कोर्ट को बताया कि उक्त लोगों के पास खनन की कोई अनुमति नही है जिस पर कोर्ट ने पूरे मामले की गंभीरता को देखते हुवे विस्तृत सुनवाई के लिये आगामी 18 जून की तिथि नियत की है।
आपको बता दे कि हरिद्वार के लक्सर तहसील के तहत बहने वाली बाण गंगा नदी पर ग्राम प्रधान का पति खनन माफियाओं के साथ मिलकर बेरोकटोक खनन कर रहे है जो कि यूपी जमींदारी उन्मूलन अधिनियम 1950 की धारा 132 का खुला उल्लंघन है इतना ही नही उक्त लोगों के पास पर्यावरण मंत्रालय भारत सरकार की तरफ से भी नदी में खनन की कोई अनुमति नही है लिहाजा इस आशय की ग्रामीण साजिद की तरफ से हाईकोर्ट में याचिका दायर कर नदी में हो रहे अवैध खनन को रोकने की मांग की है जिस पर आज सुनवाई करते हुवे कोर्ट ने मामले में विस्तृत सुनवाई हेतु 18 जून की तिथि तय की है।