चारधाम देवस्थानम बोर्ड- 29 जून को अंतिम सुनवाई

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रिपोर्ट- नैनीताल
नैनीताल- उत्तराखंड सरकार के चारधाम देवस्थानम बोर्ड अधिनियम को चुनौती देने संबंधी जनहित याचिका पर आज नैनीताल हाईकोर्ट ने दोनो पक्षो की दलीलों को सुनने के बाद पूरे मामले की अंतिम सुनवाई के लिये आगामी 29 जून की तिथि नियत कर दी है और उम्मीद है कि पूरे मामले में कोर्ट उस दिन कोई बड़ा आर्डर जारी कर सकती है।
गौरतलब है कि राज्य सरकार ने चारधाम देवस्थानम बोर्ड अधिनियम का गठन कर चारधाम सहित अन्य 51 मंदिरों का प्रबंधन अपने हाथों में ले लिया था जिससे मंदिरों के पुजारियों में भारी रोष व्याप्त हो गया था और प्रदेश में सियासत भी गरमा गई थी जिसके बाद इस पूरे मामले सांसद व वरिष्ठ अधिवक्ता सुब्रमण्यम स्वामी की तरफ से नैनीताल हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर देवस्थानम बोर्ड को चुनौती दी गई थी जिसमे कहा गया कि ये संविधान के अनुच्छेद 25 व 26 का उल्लंघन है लिहाजा सरकार का ये अधिनियम असंवैधानिक है और अधिनियम को खत्म किया जाना चाहिये जिस पर सुनवाई करते हुवे कोर्ट ने राज्य सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था और याचिकाकर्ता को भी कहा था कि वो प्रति शपथपत्र पेश करे जिस पर आज दोनो ही पक्षो ने अपना अपना जवाब कोर्ट के समक्ष पेश कर दिया है और कोर्ट ने पूरे मामले की अंतिम सुनवाई के लिये 29 जून की तिथि नियत की है।