नदी किनारे निर्माण पर हाईकोर्ट सख्त- एक सप्ताह में मांगी रिपोर्ट

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रिपोर्ट- नैनीताल
नैनीताल- देहरादून के डोईवाला स्तिथ सुसुवा नदी के किनारे बन रहे सशस्त्र सीमा बल के मुख्यालय का मामला याचिका के जरिये नैनीताल हाईकोर्ट तक पहुंच गया है कोर्ट ने मामले पर सुनवाई करते हुवे राज्य सरकार से एक सप्ताह के भीतर रिपोर्ट पेश करने को कहा है और मामले की अग्रिम सुनवाई के लिये 4 अगस्त की तिथि तय की है।
आपको बता दें कि देहरादून के डोईवाला स्तिथ सुसुवा नदी के किनारे सशस्त्र सीमा बल के मुख्यालय को स्थापित करने के लिये सरकार ने वर्ष 2011-12 में करीब 20 हेक्टेयर जमीन का आवंटन कर निर्माण की मंजूरी प्रदान की थी और जहाँ पर जमीन है उसके करीब में ही नदी बहती है जबकि हाईकोर्ट ने पूर्व में एक अन्य मामले में आदेश जारी कर नदी किनारे किसी भी तरह के निर्माण पर रोक लगाई थी बावजूद इसके सुसुवा नदी के किनारे निर्माण कार्य चल रहा है उक्त मामले को लेकर अधिवक्ता महेश कुमार की तरफ से हाईकोर्ट में एक याचिका दायर कर कहा है कि सुसुवा नदी के किनारे सशस्त्र सीमा बल का मुख्यालय का निर्माण कार्य कोर्ट के पूर्व आदेशों व जमीदारी विनाश अधिनियम 1950 की धारा 132 के विरुद्ध है लिहाजा निर्माण कार्य पर रोक लगनी चाहिये जिस पर सुनवाई करते हुवे कोर्ट ने सरकार से एक सप्ताह के भीतर रिपोर्ट मांगते हुवे मामले की सुनवाई के लिये 4 अगस्त की तिथि नियत की है।