फीस संबंधी मामलों में दायर याचिकाओं का हाईकोर्ट ने किया निस्तारण

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रिपोर्ट- नैनीताल
नैनीताल- उत्तराखंड में सरकारी व गैर सरकारी स्कूलों द्वारा अभिभावकों से ट्यूशन फीस के अलावा अन्य क्रियाकलापो के लिये ली जाने वाली फीस के संदर्भ में दायर तमाम याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई के बाद कोर्ट ने समस्त याचिकाओं को अंतिम रूप से निस्तारित कर दिया है।

कोर्ट ने सभी स्कूलों को कहा है कि वो 1 सप्ताह के भीतर शिक्षा सचिव को अपना प्रत्यावेदन दे साथ ही सचिव शिक्षा को कहा है कि भारत सरकार का जो अनलॉक प्लान आया है उसको ध्यान में रखते हुवे कोई नया निर्णय ले जिससे कि स्कूलों व अभिभावकों का आपसी सामंजस्य बना रहे।
इसके अलावा कोर्ट ने ये भी साफ कहा कि अभिभावकों के पक्ष में 12 मई को अंतरिम आदेश पारित किया था वो यथावत रहेगा जब तक कि कोई अंतिम निर्णय सरकार ना ले।